प्रदेश में कृषक को विभिन्न योजनान्तर्गत मनपसंद ब्रांड के शक्ति चलित कृषि यंत्रों, सिंचाई पम्पों एवं सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) की खरीद में, कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराने हेतु यह ऑनलाइन एवं पारदर्शी कार्यक्रम तैयार किया गया हैं। यह प्रणाली दिनांक 01.04.2017 से लागु हैं।
उद्देश्यः हितग्राही कृषक स्वंय ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा अपने निकटतम चाॅइस सेण्टर, बीज निगम कार्यालय, प्रक्रिया केंद्र, कृषि एवं उद्यानिकी कार्यालय के सहयोग से, अपनी पसंद व आवश्यकता अनुसार, उपलब्ध प्रदायकों से खरीदी हेतु (अनुदान प्राप्त) आवेदन कर सकता हैं। इस प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है, तथा कृषक इस कार्यक्रम का पूर्ण लाभ उठाएं।
विशेषताः बीज निगम द्वारा चयनित बाहरी जांच एजेंसी (र्थड पार्टी चेक) द्वारा जी.पी.एस. आधारित प्रणाली से कृषक स्थल पर भौतिक सत्यापन की वस्तु-स्थिति (खरीद पश्चात), चैम्प्स में भेजी जाती है, जिससे निष्पक्ष एवं तकनीकी आधार पर सामग्री, स्थल एवं हितग्राही कृषक की सत्यता प्रमाणित होती है। यह प्रक्रिया किसान हित में बहु-उपयोगी हैं।
मोल-भावः चैम्प्स पोर्टल में दर्शित (पंजीकृत प्रदायकों द्वारा सूचित सामग्रियों में) दरों में कृषक मोल-भाव कर सकते हैं एवं दरें कम करा सकते हैं। सहमत दर पर अनुदान राशि काटकर कृषक शेष अंतर-राशि जमा करें।
सावधानीः कृषक अंश-राशि की चालान-प्रति लेकर, बैंक अथवा बीज निगम के कार्यालय में जमा करें। कोई भी राशि, सीधे प्रदायक या उनके एजेंटों को न देवें अन्यथा धोखा हो सकता है और अनुदान के लाभ से वंचित हो सकते हैं। कृषक अंश राशि से अधिक कहीं भी जमा न करें। किसी प्रकाश के संशय या सवाल को लेकर बीज निगम से संपर्क करें।
चैम्प्स प्रणाली के अंतर्गत कृषकों के पंजीयन की प्रक्रिया
- चैम्प्स साॅफ्टवेयर ओपन करने के लिए वेबसाइट http://champs.cgstate.gov.in type करके पेज ओपन कर सकते हैं।
- पेज ओपन होने पर User Id और Password डालकर चैम्प्स साॅफ्टवेयर का डेशबोर्ड ओपन होगा।
- इसके लिए किसान यदि खुद से आवेदन भरना चाहेगा तो उसे एक User Id-5001 और Password -5001 दिया गया है जिससे वह अपना आवेदन स्वयं भर सके।
- आवेदन भरने की प्रक्रिया निम्न प्रकार पूर्ण की जा सकती हैंः- 5001 लाॅगईन करने पर डेशबोर्ड ओपन होगा, डेशबोर्ड में Application में जाकर Application Data Entry के अंदर जाने पर Application without Biometric पर Click करने पर किसान के लिए आवेदन फाॅर्म खुलेगा।
- जिसे किसान स्वयं अथवा बीज निगम, कृषि/उद्यानिकी के जिला कार्यालय अथवा ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से भर सकते हैं।
- न्यु कस्टमर आई डी पर क्लिक करेंगे
- जिला
- विकासखण्ड
- ग्राम
- पटवारी हल्का नंबर
- कृषक की जन्मतिथि
- खसरा क्रमांक एवं प्रस्तावित रकबा यहां नहीं भरें। (आवेदन पत्र के दूसरे भाग में खसरा क्रमांक एवं प्रस्तावित रकबा का विवरण भरा जावेगा)
- केवल अपना पहला नाम एवं पिता/पति का पहला नाम
- उपनाम की जगह वह अपना सरनेम लिखे।
- यदि किसान किसी सामग्री को खरीदने हेतु बैंक से लोन ले रहा है तो ऋणी (Loanee) पर और यदि ऋण नहीं ले रहा हैं तो अऋणी (Non-Loanee) पर Click करें।
- किसान अपना मोबाईल नम्बर या किसी पहचान के सदस्य का मोबाईल नम्बर भरें।
- किसान अपने कृषि भूमि का सभी खसरा क्रमांक एवं उसके रकबे का विवरण भरें।
- आवेदन पत्र के प्रथम भाग में खसरा क्रमांक एवं प्रस्तावित रकबा उल्लेखित हैं जिसे नहीं भरना हैं जब आवेदन पत्र द्वितीय भाग में खसरा क्रमांक एवं प्रस्तावित रकबा का विवरण भरेगा तथा Add Khasara detail पर Click करने पर आवेदन पत्र के प्रथम भाग में स्वमेव Add हो जायेगा।
- कृषक अपनी इच्छानुसार सामग्री के लिये मेक/माॅडल अनुसार प्रदायक का चयन करेंगें।
- कृषक द्वारा 'Generated/Find Customer ID' Button Click करने पर कृषक का आई डी और आवेदन क्रमांक Generate हो जावेगा। जो आवेदन क्रमांक उसको प्राप्त होगा वह चयनित समाग्री के लिये होगा। उसके बाद आवेदन को प्रदायक की ओर भेजने के लिये 'Send to Supplier' Button Click करें।
- आपके द्वारा चयनित प्रदायक दिये गये मोबाईल/दूरभाष पर आवेदन पत्र के दूसरा भाग भरने हेतु संपर्क करेगा एवं आवश्यक दस्तावेज की प्रक्रिया प्राप्त करेगा।
मोलभाव का प्रावधानः- चैम्प्स पोर्टल में दर्शित सामग्री की दरों में कृषक मोलभाव कर सकते हैं एवं दरे कम करा सकते हैं। सहमत दर पर अनुदान राशि काटकर कृषक अंश राशि जमाकरें।
सावधानीः-
- चालान में दर्शित कृषक अंश राशि से अधिक राशि कहीं भी जमा न करें।
- कृषक अंश राशि जमा करने हेतु चालान की प्रति लेकर बैंक के अलावा बीज निगम के कार्यालय में जमा करें। कोई भी राशि प्रदायक अथवा उनके एजेंट को न दे अन्यथा धोखा हो सकता हैं और अनुदान के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
- अधिक जानकारी हेतु अपने जिले के जिला प्रबंधक (बीज निगम) से संपर्क कर सकते हैं।
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