छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों को असामायिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली हानि एवं क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा उनकी आय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। इस योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा 15 जुलाई तक करा सकेंगे। योजना अंतर्गत किसानों को खरीफ फसलों की बीमा के लिए कुल प्रीमियम राशि का मात्र 2 प्रतिशत देना होगा। खरीफ फसलों के अंतर्गत राज्य में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द की फसलें अधिसूचित की गई हैं, जिनका बीमा कराया जा सकेगा। बीमा इकाई का क्षेत्र ग्राम होगा।
संयुक्त संचालक फसल बीमा श्री बी.के. मिश्रा ने बताया कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के तहत उद्यानिकी फसलों का भी बीमा कराया जा सकेगा। जिसके लिए कृषक प्रीमियम राशि बीमित राशि का 5 प्रतिशत निर्धारित है। खरीफ सीजन के अंतर्गत उद्यानिकी की फसल टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक का बीमा कृषक 15 जुलाई तक करा सकेंगे।
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